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हम सभी का सपना होता है कि हमारा खुद का घर हो, लेकिन हर कोई इसे पूरा नहीं कर पाता। ऐसे में आजमगढ़ में जरूरतमंदों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जिले में 1233 नए जरूरतमंदों को घर मिलने की मंजूरी दी गई है। इस योजना में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोग, दिव्यांगजन, निराश्रित विधवा महिलाएं और अन्य जरूरतमंद शामिल हैं।
मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ
मुख्यमंत्री आवास योजना का उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों को मदद पहुंचाना है। इसमें प्रमुख रूप से दिव्यांगजन, मुसहर समुदाय, कुष्ठ रोग से प्रभावित लोग, और निराश्रित विधवाएं शामिल हैं। सामान्य और अनुसूचित जाति के लोगों को अलग-अलग श्रेणियों के तहत लाभ दिया जाएगा। उदाहरण के तौर पर, दिव्यांगों के लिए सामान्य वर्ग में 50 और अनुसूचित जाति के 208 लोग शामिल हैं। निराश्रित विधवाओं के लिए सामान्य वर्ग में 395 और अनुसूचित जाति में 362 लाभार्थी होंगे।
इतना मिलेगा लोन और सब्सिडी
इस योजना के तहत, जरूरतमंदों को ₹6 लाख तक का लोन 6.5% ब्याज दर पर मिलेगा। जिनकी सालाना आय ₹3 लाख या उससे कम है, उन्हें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में रखा गया है, और जिनकी आय ₹6 लाख तक है, उन्हें एलआईजी कैटेगरी में रखा गया है। इसके अलावा, सरकार की ओर से ढाई लाख रुपये की सब्सिडी भी दी जाएगी ताकि आवास का सपना साकार हो सके।
कैसे करें आवेदन?
मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। आधार कार्ड का होना अनिवार्य है। आवेदन फॉर्म में आवश्यक जानकारी भरने के बाद, वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी होने पर लाभार्थी को सब्सिडी उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी।
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