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सरकार ने किचन में इस्तेमाल होने वाले स्टेनलेस स्टील और एल्युमीनियम के बर्तनों का राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के अनुरूप होना जरूरी कर दिया है। भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने 5 जुलाई को यह जानकारी दी। ब्यूरो का कहना था कि यह कदम उपभोक्ता सुरक्षा और प्रोडक्ट की क्वॉलिटी सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
बर्तनों के लिए ISI मार्क जरूरी
कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के तहत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने 14 मार्च को क्वॉलिटी कंट्रोल संबंधी आदेश जारी कर किचन के इन बर्तनों के लिए ISI मार्क जरूरी कर दिया था। BIS ने भारतीय मानक संस्थान (Indian Standards Institution) मार्क को तय किया है। यह प्रोडक्ट की क्वॉलिटी और सेफ्टी का आश्वासन देता है।
आदेश का पालन न करने पर जुर्माना
बयान में कहा गया है, ‘आदेश का पालन न करने पर जुर्माना लगाया जाएगा, जो उपभोक्ताओं की सुरक्षा और प्रोडक्ट्स की क्वॉलिटी के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। यह कदम BIS द्वारा किचन के सामान के लिए हाल ही में तैयार किए गए व्यापक मानकों के अनुरूप है, जिसमें स्टेनलेस स्टील के लिए IS 14756:2022 और एल्युमीनियम के बर्तनों के लिए IS 1660:2024 शामिल हैं।
इस मानकों में सामग्री की जरूरतें, डिजाइन गाइडलाइंस और परफॉर्मेंस मापदंड शामिल होते हैं। सरकार ने कहा कि इस कदम से उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ेगा और मैन्युफैक्चरिंग की बेहतर प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए प्रेरित होंगे।
आदेश न मानने वालों के खिलाफ जुर्माना
बीआईएस, ISI मार्क जारी करता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि जो चीज आप ले रहे हैं उसके साथ आपकी सिक्योरिटी और आपको उसकी वाजिब कीमत के साथ पूरी क्वॉलिटी मिले। भारत में बाकी के सामान की बिक्री के लिए उसे ISI प्रमाणित होना जरूरी था लेकिन अब स्टेनलेस स्टील और एल्युमीनियम के बर्तनों के लिए भी इसे जरूरी कर दिया गया है। आदेश न मानने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा।
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