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Advance Tax Deadline: टैक्सपेयर्स के पास फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 के लिए एडवांस टैक्स की दूसरी किश्त भरने के लिए सिर्फ पाँच दिन बाकी हैं। एडवांस टैक्स भरने की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2024 है। अगर आप इस तारीख तक एडवांस टैक्स नहीं भरते हैं, तो आपको धारा 234B और 234C के तहत जुर्माना देना होगा।
साल में 4 बार देना होता है एडवांस टैक्स
एडवांस टैक्स उसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर दिया जाता है जिसमें इनकम हुई है। ये एक फाइनेंशियल ईयर में चार बार देना होता है। यानी, इसे चार किश्तों में देना होता है। टैक्सपेयर्स को कुल टैक्स देनदारी का 15 फीसदी 15 जून तक चुकाना होता है। जबकि 45 फीसदी 15 सितंबर तक चुकाना होता। इसमें 15 जून तक का दिया टैक्स भी शामिल होता है। 15 दिसंबर तक देनदारी 75% है जिसमें जून और सितंबर की किश्तें शामिल होती है। आयकर कानून के मुताबिक 15 मार्च तक पूरा टैक्स 100 फीसदी चुकाना होता है।
एडवांस टैक्स: चार किश्तों में पेमेंट
एडवांस टैक्स उसी फाइनेंशियल ईयर में चार किश्तों में भरना होता है जिसमें आय हुई है:
15% – 15 जून तक
45% – 15 सितंबर तक (पहली किश्त भी इसमें शामिल होती है)
75% – 15 दिसंबर तक (पहली और दूसरी किश्त शामिल होती है)
100% – 15 मार्च तक
किसे देना होता है एडवांस टैक्स?
अगर आपकी इनकम पर TDS कटने के बाद भी 10,000 रुपये या उससे अधिक टैक्स देनदारी है, तो आपको एडवांस टैक्स देना होगा। इसमें सैलरी के अलावा रेंट, कैपिटल गेन, एफडी के ब्याज, या लॉटरी जीतने से हुई आय भी शामिल होती है।
एडवांस टैक्स नहीं भरने पर क्या होगा?
अगर आप एडवांस टैक्स नहीं भरते हैं या देर से भरते हैं, तो आपको आयकर विभाग के तहत धारा 234B और 234C के अनुसार जुर्माना भरना होगा। इस जुर्माने की दर 1% प्रति माह होती है।
धारा 234B: अगर आपने 31 मार्च तक कुल टैक्स का 90% तक नहीं भरा, तो 1% प्रति माह का ब्याज देना होगा।
धारा 234C: चार किश्तों के लिए अलग-अलग समय पर 1% प्रति माह के हिसाब से ब्याज लगेगा। इसलिए, समय पर एडवांस टैक्स का सही से पेमेंट करना बहुत जरूरी है ताकि अतिरिक्त जुर्माने से बचा जा सके।
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