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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार सुबह सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई। शीर्ष अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनीलॉन्ड्रिंग केस में AAP प्रमुख को राहत दे दी। हालांकि, केजरीवाल को इस राहत का कोई फायद नहीं मिलेगी, क्योंकि उन्हें अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट ने CBI मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ा दी है।
दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जिस मामले में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी, उसकी जांच ED कर रही है थी। जबकि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में भी उन्हें गिरफ्तार किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला
अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने इसी मामले में अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की न्यायकि हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ा दी है। मतलब ये कि उन्हें अभी तिहाड़ जेल में ही रहना होगा।
शीर्ष अदालत ने मामले में 21 मार्च को ED की गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला 17 मई को सुरक्षित रख लिया था।
शीर्ष अदालत ने मनीलॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर 15 अप्रैल को ED से जवाब मांगा था।
हाई कोर्ट के फैसले खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची AAP
आम आदमी पार्टी (AAP) प्रमुख ने दिल्ली हाई कोर्ट के नौ अप्रैल के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है, जिसमें मामले में उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखा गया था। दिल्ली की एक अदालत ने 20 जून को कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनीलॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को जमानत दे दी थी।
हालांकि, ED ने अगले दिन दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया और दलील दी कि केजरीवाल को जमानत देने वाला निचली अदालत का आदेश ‘एकतरफा’ और ‘गलत’ था और निष्कर्ष अप्रासंगिक तथ्यों पर आधारित थे।
भ्रष्टाचार के मामले में CBI ने किया गिरफ्तार
हाई कोर्ट ने 21 जून को ED के आवेदन पर आदेश पारित होने तक निचली अदालत के जमानत आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। 25 जून को हाई कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाते हुए एक नया आदेश दिया था।
इस बीच केजरीवाल को कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में 26 जून को CBI ने भी गिरफ्तार कर लिया था। CBI की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका दिल्ली हाई कोर्ट फिलहाल में लंबित है।
कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट
राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर सप्लीमेंट्री चार्ज शीट की एक कॉपी उनके वकील को भी दी। केजरीवाल की पेशी तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। केजरीवाल के खिलाफ दायर आरोप पर कोर्ट पहले ही संज्ञान ले चुका है।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने ED को निर्देश दिया कि वो AAP की ओर से पेश हुए पंकज गुप्ता को आरोप पत्र की एक कॉपी मुहैया कराए।
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