Budget 2024: कैपिटल गेंस टैक्स में हो सकता है बदलाव, जानिए दूसरे देशों में कैपिटल गेंस पर कितना लगता है टैक्स

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यूनियन बजट में कैपिटल गेंस टैक्स के नियमों में बदलाव हो सकता है। टैक्स एक्सपर्ट्स लंबे समय से कैपिटल टैक्स के नियमों में बदलाव की मांग करते आ रहे हैं। अभी अलग-अलग एसेट्स पर कैपिटल गेंस टैक्स के रेट्स अलग-अलग हैं। एसेट्स के होल्डिंग पीरियड भी अलग-अलग हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार को इन कंपनियों को दूर करना चाहिए। कैपिटल गेंस टैक्स के नियम एक जैसे होने चाहिए। मनीकंट्रोल ने यह जानने की कोशिश की है कि दूसरे देशों में कैपिटल गेंस टैक्स के नियम क्या हैं।

टैक्स कंसल्टंसी फर्म PwC के डेटा से पता चला है कि इंडिया में कैटिपल गेंस के रेट कई देशों के मुकाबले कम हैं, जबकि अमेरिका और यूनाइटेड किंग्डम जैसे कुछ देशों के करीब बराबर हैं। नार्वे में कैपिटल गेंस पर पर्सनल इनकम टैक्स के रेट के हिसाब से टैक्स लगता है। फ्रांस में कैपिटल गेंस पर 30 फीसदी टैक्स लगता है। इसके अलावा ज्यादा इनकम वाले लोगों पर 4 फीसदी का एक्सेप्शनल टैक्स लगता है। हालांकि, कम इनकम वाले लोगों के लिए कैपिटल गेंस पर प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स रेट्स के विकल्प को सेलेक्ट करने की सुविधा है।

जहां तक इंडिया की बात है तो लिस्टेड कंपनियों के शेयरों और इक्विटी म्यूचुअल फंडों की यूनिट्स के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस पर 15 फीसदी टैक्स लगता है। इन शेयरों और म्यूचुअल फंड यूनिट्स के लिए होल्डिंग पीरियड 12 महीने तक है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और अनलिस्टेड कंपनियों के शेयरों के लिए शॉर्ट कैपिटल गेंस के लिए होल्डिंग पीरियड 24 महीने है। अनलिस्टेड डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को 36 महीने से ज्यादा समय तक रखने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस लागू होता है।

इंडिया में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर बगैर इंडेक्सेशन 10 फीसदी टैक्स लगता है। लेकिन, एक साल में एक लाख रुपये तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस को टैक्स से छूट मिलती है। डेट म्यूचुअल फंड्स पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स लगता है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर इंडेक्सेशन के साथ 20 फीसदी टैक्स लगता है।

अमेरिका में किसी एसेट को 12 महीने से कम समय तक रखने पर पर्सनल इनकम टैक्स के रेट के हिसाब से टैक्स लगता है। लेकिन, कैपिटल गेंस के लिए इनकम ग्रेडेशन का सिस्टम है। इसके तहत 44,625 डॉलर से कम के कैपिटल गेंस पर टैक्स नहीं लगता है। 4,92,300 डॉलर से ज्यादा की इनकम पर 20 फीसदी के सबसे ज्यादा रेट से टैक्स लगता है। चीन में 20 फीसदी के फ्लैट रेट से टैक्स लगता है। लेकिन, शंघाई, शेनजेन और बीजिंग स्टॉक्स एक्सचेंजों पर ट्रेडिंग वाले शेयरों के ट्रांसफर को कैपिटल गेंस टैक्स से छूट हासिल है।

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