Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख, कैसे फाइल करें रिटर्न, जानिए हर सवाल का जवाब

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इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 है। अगर आप फिस्कल ईयर और असेसमेंट ईयर को लेकर कंफ्यूज हैं तो जान लीजिए कि 31 जुलाई 2024 तक आपको फिस्कल ईयर 2023-24 का रिटर्न फाइल करना है। जबकि असेसमेंट ईयर के हिसाब से यह 2024-25 होगा। अगर आप सही समय पर रिटर्न फाइल करते हैं तो उससे कई तरह के फायदे होते हैं। इससे पहला फायदा तो यही है कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम है तो, सही वक्त पर रिटर्न फाइल करने पर आपको रिवाइज रिटर्न फाइल करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा आप किसी भी तरह की पेनाल्ट से बच सकते हैं। और वक्त पर टैक्स रिफंड हासिल कर सकते हैं।

अगर आप तय समय में रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो इनकम टैक्स के सेक्शन 234A के तहत इंटरेस्ट और सेक्शन 234F के तहत पेनाल्टी चुकाना पड़ सकता है।

ITR फाइल करने की आखिरी तारीफ क्या है?

फिस्कल ईयर 2023-24 के लिए रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की शुरुआत 1 अप्रैल 2024 से हो चुकी है। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आप पर पेनाल्टी लग सकती है।

इनकम टैक्स रिटर्न क्यों 31 जुलाई से पहले भरना चाहिए?

अगर आप 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न भर देते हैं तो आप कई तरह की दिक्कतों से बच सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन सबके लिए अलग-अलग होती है। जहां इंडिविजुअल्स के टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। वहीं कॉरपोरेट और दूसरे करदाता जिन्हें अपने अकाउंट की ऑडिटिंग करवानी पड़ती है, उनके लिए रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर है।

जिन मामलों में ट्रांसफर प्राइसिंग शामिल है उनके रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर ’24 है।

अगर आप रिटर्न फाइल करने की 31 जुलाई की डेडलाइन मिस करते हैं तो 31 दिसंबर तक उसे फाइल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको पेनाल्टी और टैक्स अमाउंट पर इंटरेस्ट देना होगा। इस पर पेनाल्टी 1000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक लग सकती है।

अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए तक है तो उस पर 5000 रुपए की पेनाल्टी लगेगी। जबकि 1 लाख रुपए तक की टैक्सेबल इनकम पर 1000 रुपए की पेनाल्टी लगेगी।

अगर आप सही समय पर रिटर्न फाइल करते हैं तो पिछले साल के लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इस रकम को फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट के बदले इस्तेमाल करके टैक्स बचाया जा सकता है।

अगर आप बिना लेट फाइन के  FY 2023-24 (AY 2024-25) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो 31 जुलाई ’24 तक रिटर्न फाइल कर लें।

टैक्सपेयर की कैटेगरी ITR फाइल करने की लास्ट तारीख-FY 2023-24 FY 2023-24 के लिए ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की आखिरी तारीख
बिजनेस (प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों, OPC, LLPs और कंपनियां जो ऑडिट कराती हैं ) 31st October 2024 30th September 2024
Business (प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों, OPC, LLPs और कंपनियां जो ऑडिट नहीं कराती हैं ) 31st July 2024
एसोसिएशन ऑफ पर्सन (AOP) 31st July 2024
इंडिविजुअल्स बॉडी (BOI) 31st July 2024
इंडिविजुअल 31st July 2024
ट्रस्ट, कॉलेज, पॉलिटिकल पार्टी (ऑडिट वाले) 31st October 2024 30th September 2024
ट्रस्ट, कॉलेज, पॉलिटिकल पार्टी (बिना ऑडिट वाले) 31st July 2024
धारा 92E के तहत रिपोर्ट होने वाले 31st October 2024
ट्रांसफर प्राइसिंग के मामले में रिटर्न फाइल करने की आखिरी डेट 30th November 2024
रिवाइज्ड रिटर्न 31st December 2024
लेट रिटर्न फाइल 31st December 2024

 TDS पेमेंट करने की आखिरी तारीख?

महीने के हिसाब से ड्यू डेट
सरकारी मामलों में TDS भुगतान की आखिरी तारीख
अप्रैल 2023 से फरवरी 2024 उस महीने की अंतिम तिथि जिसमें टीडीएस/टीसीएस काटा या जमा किया गया है
मार्च 2024 7th April 2024
गैर सरकारी मामलों में TDS भुगतान की आखिरी तारीख 
अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 अगरे महीने की 7 तारीख
मार्च 2025 30th अप्रैल 2025

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