Mumbai BMW Case: महिला को मिहिर शाह ने 1.5 km तक घसीटा, फिर शिवसेना नेता ने अपने ड्राइवर को थमा दी कार

[ad_1]

Mumbai BMW hit-and-run case: मुंबई में हुए BMW हिट-एंड-रन मामले में सीसीटीवी फुटेज की जांच करने के बाद चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। मुंबई पुलिस ने सोमवार को कहा कि BMW हिट-एंड-रन मामले में फरार मुख्य आरोपी मिहिर शाह के पिता एवं शिवसेना नेता राजेश शाह ने दुर्घटना के बाद उसे मौके से भागने को कहा था। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई और उसका पति घायल हो गया। पुलिस ने अदालत में कहा कि राजेश ने अपने ड्राइवर राजऋषि बिदावत को घटना की जिम्मेदारी लेने को कहा जो हादसे के समय कार में था। पुलिस ने एक स्थानीय अदालत को बताया कि शिवसेना नेता के 24 वर्षीय बेटे द्वारा चलाई जा रही BMW ने एक महिला को टक्कर मारने के बाद उसे 1.5 किलोमीटर तक घसीटा।

कावेरी नखवा और उनके पति प्रदीक नखवा दोपहिया वाहन पर थे, जब शिवसेना नेता राजेश शाह के बेटे मिहिर शाह द्वारा चलाई जा रही BMW ने स्कूटी को टक्कर मारी और भाग गई। राजेश शाह को हिरासत में लिया गया है, जबकि उसका बेटा फरार है। पुलिस ने कहा कि BMW के कई स्थानों से लिए गए CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि मिहर शाह ने कावेरी नकवा को 1.5 किलोमीटर तक घसीटने के बाद कार रोकी और फिर अपने ड्राइवर के साथ सीट बदल ली।

कोर्ट में CCTV पेश

पीटीआई के मुताबिक, पुलिस ने अदालत में सीसीटीवी फुटेज भी पेश किए जिनमें कार से कावेरी नखवा को डेढ़ किलोमीटर तक घसीटते हुए देखा गया। इन तस्वीरों में मिहिर शाह और सह-आरोपी राजऋषि बिदावत को बोनट से महिला को खींचकर हटाते, उसे सड़क पर रखते और गाड़ी को उलटी दिशा में चलाते समय उसे कुचलते हुए देखा जा सकता है।

कावेरी रविवार 7 जुलाई की सुबह करीब साढ़े पांच बजे एनी बेसेंट रोड पर अपने पति प्रदीप के साथ दुपहिया वाहन से जा रही थीं। तभी बीएमडब्ल्यू कार के चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया और उन्हें पीछे से टक्कर मार दी। हादसे के बाद आरोपी बांद्रा-वर्ली सी लिंक की ओर भागने लगे। उन्होंने कार को बांद्रा के काला नगर के पास छोड़ा और वहां से भाग गए।

शिवसेना नेता गिरफ्तार

पालघर जिले के शिवसेना नेता राजेश शाह और उनके चालक बिदावत को रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया। बिदावत घटना के समय कार में ही था। मुख्य आरोपी मिहिर शाह के साथ ही राजेश शाह और बिदावत पर गैर इरादतन हत्या समेत अनेक प्रावधानों के तहत आरोप हैं।

राजेश शाह और बिदावत को मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (सीवरी) एसपी भोसले की अदालत में पेश किया गया जिन्होंने राजेश शाह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया और बिदावत को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।

अदालत ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या) राजेश शाह पर लागू नहीं होती। इसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया। सुनवाई के दौरान पुलिस ने अदालत में कहा कि मिहिर शाह ने घटना के बाद अपने पिता को फोन किया और राजेश शाह ने बेटे को भाग जाने को कहा।

ड्राइवर को बनाया मोहरा

पुलिस ने अदालत से कहा कि राजेश शाह ने मिहिर शाह से यह भी कहा कि बिदावत को ड्राइवर सीट पर बैठने के लिए कहे। पुलिस ने रिमांड सुनवाई में कहा कि राजेश अपने बेटे के ठिकाने के बारे में जानते हैं और इसलिए उनसे पूछताछ जरूरी है।

बचाव पक्ष की ओर से वकील सुधीर भारद्वाज ने कहा कि पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज हैं। लेकिन रिमांड में इसका उल्लेख नहीं किया गया। भारद्वाज ने दलील दी कि यदि बेटा लापता है तो क्या पिता को गिरफ्तार किया जा सकता है? बचाव पक्ष ने कहा कि किसी बेटे के लिए दहशत की स्थिति में अपने पिता को फोन करना सामान्य नहीं है।

ये भी पढ़ें- Mumbai Hit-and-run: कौन हैं सीएम एकनाथ शिंदे के करीबी राजेश शाह? बेटे ने महिला पर चढ़ा दी BMW कार

भारद्वाज ने कहा कि राजेश के मामले में गैर इरादतन हत्या का आरोप लागू नहीं होता, क्योंकि वह कार नहीं चला रहे थे और ना ही मौके पर मौजूद थे। उन्होंने यह भी कहा कि बिदावत की हिरासत जरूरी नहीं है क्योंकि उसके पास से कुछ नहीं मिला। राजेश शाह को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद उनके वकील ने जमानत के लिए आवेदन किया, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। इस बीच,पुलिस ने मिहिर शाह को गिरफ्तार करने के लिए कई टीम बनाए हैं।

[ad_2]

Source link

Leave a Comment