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पीपीएफ इनवेस्टमेंट का एक अट्रैक्टिव विकल्प है। सरकार के 2020 से इसका इंटरेस्ट नहीं बढ़ाने के बावजूद इसका अट्रैक्शन नहीं घटा है। सवाल यह है कि क्या पीपीएफ से रिटायरमेंट के बाद रेगुलेर इनकम हो सकती है? इस सवाल का जवाब जानने से पहले हमें यह समझना होगा कि पीपीएफ कैसे काम करता है।
PPF की मैच्योरिटी के नियम
PPF की मैच्योरिटी के बारे में तीन बाते अहम हैं। पहला, पीपीएफ (PPF) 15 साल के बाद मैच्योर होता है। इसके बारे में मैं पहले लिख चुका हूं। दूसरा, मैच्योर होने के बाद पीपीएफ अकाउंट को अगले पांच साल तक जारी रखा जा सकता है। इस दौरान सब्सक्राइबर कोई कंट्रिब्यूशन नहीं करता है। तीसरा, पीपीएफ अकाउंट मैच्योर करने के बाद कंट्रिब्यूशन के साथ अगले पांच साल के लिए बढ़ाया जा सकता है।
मैच्योरिटी पीरियड बढ़ाने का विकल्प
पीपीएफ सब्सक्राइबर पांच साल के ब्लॉक में अपने अकाउंट के मैच्योरिटी पीरियड को कई बार बढ़ा सकता है। इसकी कोई सीमा तय नहीं है। इसलिए कई बार पीपीएफ अकांउट के मैच्योरिटी पीरियड को 5-5 साल के ब्लॉक में बढ़ाकर इसे 20-25 साल तक जारी रखा जा सकता है। मैच्योरिटी पीरियड कई बार बढ़ाने की सुविधा से PPF रिटायरमेंट के बाद रेगुलर टैक्स-फ्री इनकम का अच्छा जरिया बन जाता है।
पीपीएफ अकाउंट के 15 साल बाद मैच्योर होने पर अगर आप कंट्रिब्यूशन के साथ या बगैर कंट्रिब्यूशन इस अकाउंट को अगले 5 साल तक जारी रखते हैं तो आपके पीपीएफ बैलेंस पर टैक्स-फ्री इंटरेस्ट मिलता रहता है। यह जानना लेना भी जरूरी है कि मैच्योरिटी पीरियड बढ़ाने के दौरान आप हर साल एक बार पीपीएफ अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। अगर आपने कंट्रिब्यूशन के साथ मैच्योरिटी पीरियड 5 साल के लिए बढ़ाया है तो एक्सटेंशन पीरियड की शुरुआत में ही पीपीएफ अकाउंट में जमा पैसे का मैक्सिमम 60 फीसदी तक निकालने की इजाजत होती है।
पेंशन इनकम के लिए पीपीएफ का इस्तेमाल
मान लीजिए आप और आपकी पत्नी पिछले कई सालों से पीपीएफ में रेगुलेर इनवेस्ट करते हैं। 15वें साल पूरा होने पर मान लीजिए आपके और आपकी पत्नी के अकाउंट में 40-40 लाख रुपये जमा हैं। चूंकि दोनों अकाउंट्स ने 15 साल पूरे कर लिए हैं, जिससे आप उन्हें 5 साल के लिए बढ़ा सकते हैं।
अभी पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट 7.1 फीसदी है। आप हर साल 7 फीसदी पैसे निकाल सकते हैं। इसका मतलब है कि दोनों में से हर पीपीएफ अकाउंट से 2.8 लाख रुपये निकाले जा सकते हैं। इस तरह फाइनेंशियल ईयर के अंत में आप कुल 5.6 लाख रुपये निकाल सकते हैं।
चूंकि पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट 7.1 फीसदी है, जिससे आपका प्रिंसिपल अमाउंट कम नहीं होता है। पीपीएफ से निकाला गया पैसा टैक्स-फ्री होता है, जिससे आपको और आपकी पत्नी को हर साल 5.6 लाख रुपये की टैक्स-फ्री इनकम हो जाती है। इसे मंथली इनकम में बदलने पर यह 46,000-47,000 रुपये टैक्स-फ्री पेंशन इनकम हो जाती है। यह कई लोगों के रिटायरमेंट बाद की जरूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त है।
(लेखक सेबी रजिस्टर्ड इनवेस्टमेंट एडवाइजर हैं और स्टेबलइनवेस्टर के फाउंडर हैं)
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