[ad_1]
दिल्ली पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) की लोकसभा सदस्य महुआ मोइत्रा के खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की अध्यक्ष रेखा शर्मा के बारे में सोशल मीडिया पर ‘अपमानजनक’ टिप्प्णी करने के आरोप में मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने रविवार को ये जानकारी दी। मोइत्रा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 79 (किसी महिला का शील भंग करने के इरादे से दिया गया बयान, इशारा या हरकत) के तहत मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने एक जुलाई को लागू BNS के तहत ये पहली FIR दर्ज की है।
तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेता ने ‘X’ पर पोस्ट किए गए एक वीडियो पर टिप्पणी की थी, जिसमें शर्मा चार जुलाई को उत्तर प्रदेश के हाथरस में भगदड़ मचने के बाद वहां जाती हुई दिख रही थीं। मोइत्रा ने बाद में उस पोस्ट को हटा दिया, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) प्रमुख के पीछे एक व्यक्ति के छाता लेकर चलने पर टिप्पणी की थी।
महुआ मोइत्रा को TMC निकालने की मांग
इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए BJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पूछा कि तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी को मोइत्रा को बर्खास्त करने से कौन रोक रहा है।
न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि NCW की ओर से पुलिस कमिश्नर को दी गई शिकायत के आधार पर FIR दर्ज की गई।
NCW ने लिया स्वत: संज्ञान
अधिकारी ने FIR का हवाला देते हुए कहा, “आयोग को महिलाओं के अधिकारों के हनन से जुड़े मामलों की निगरानी और जांच करने और महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने का अधिकार है।”
FIR में कहा गया है कि NCW ने मोइत्रा की “अपमानजनक टिप्पणी” का स्वत: संज्ञान लिया है।
FIR में कहा गया है, “मोइत्रा की अभद्र टिप्पणी बेहद अपमानजनक है और महिलाओं के सम्मान के साथ जीने के अधिकार का सरासर उल्लंघन है।”
BNS की धारा 79 के तहत मामला दर्ज
अधिकारी के अनुसार, आयोग ने पाया कि इस टिप्पणी के लिए BNS की धारा 79 के तहत मामला बनता है।
FIR में कहा गया है, “आयोग मोइत्रा की अपमानजनक टिप्पणी की कड़ी निंदा करता है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि मोइत्रा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए… विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट तीन दिन में आयोग को दी जाए।”
[ad_2]
Source link