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Byju’s Crisis: नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल (NCLT) ने संकटग्रस्त एडटेक स्टार्टअप Byju’s को दूसरे राइट्स इश्यू पर आगे बढ़ने से रोक दिया है। NCLT के इस आदेश को चुनौती देते हुए Byju’s ने कर्नाटक हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस याचिका पर 24 जून को सुनवाई हो सकती है। वैसे तो NCLT के आदेशों को आमतौर पर नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल (एनसीएलएटी) में चुनौती दी जाती है, लेकिन Byju’s ने कर्नाटक हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की है।
रिट याचिकाएं आमतौर पर सरकारी कार्रवाई के खिलाफ तब दायर की जाती हैं, जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। हाई कोर्ट की वेबसाइट के अनुसार, याचिका पर 18 और 21 जून को संक्षिप्त सुनवाई हुई। लेकिन इन दिनों कोई प्रभावी आदेश पारित नहीं किया गया। Byju’s का 20 करोड़ डॉलर का पहला राइट्स इश्यू इस साल जनवरी के आखिर में आया था और फुली सब्सक्राइब हुआ था।
दूसरे राइट्स इश्यू के फंड का इस्तेमाल करने से भी रोका
12 जून को बेंगलुरु में NCLT ने Byju’s को मौजूदा शेयरधारकों और उनकी शेयरहोल्डिंग के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था। आदेश में कहा गया, “मौजूदा शेयरधारकों और उनकी शेयरहोल्डिंग के संबंध में यथास्थिति मुख्य याचिका के निपटारे तक बरकरार रखी जाए।” आदेश में Byju’s को दूसरे राइट्स इश्यू को आगे बढ़ाने से रोक दिया गया है, जो निवेशकों के अनुसार 13 मई को शुरू हुआ और 13 जून को समाप्त होना था। Byju’s को दूसरे राइट्स इश्यू से अब तक हासिल हुए फंड का इस्तेमाल करने से रोक दिया गया है और इसे एक अलग खाते में जमा किया जाना है।
NCLT ने ये आदेश भी दिया था
NCLT ने Byju’s को 29 जनवरी को राइट्स इश्यू के खुलने से लेकर वर्तमान तारीख तक संबंधित एस्क्रो बैंक खातों का पूरा विवरण 12 जून से 10 दिनों के अंदर दाखिल करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, Byju’s को ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल में वृद्धि से पहले 2 मार्च को किए गए अलॉटमेंट का पूरा विवरण दाखिल करना होगा। आदेश में कहा गया है कि इसमें शेयरधारक का नाम, 27 जनवरी तक के इक्विटी शेयर, राइट्स ऑफर के अनुसार एनटाइटलमेंट और 23 मार्च को अलॉट इक्विटी शेयर; और ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल में वृद्धि के बाद अलॉट इक्विटी शेयर जैसी जानकारी शामिल होनी चाहिए।
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